भारत के राजपत्र में प्रकाशित, विधि व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के 11 अप्रैल, 2007 के आदेश के तहत झारखण्ड राज्य के कुछ जिलों जिसमें 1. रांची जिला, 2. लोहदगा जिला, 3. गुमला जिला, 4. सिमडेगा जिला, 5. लातेहार जिला, 6. पूर्वी सिंहभूम जिला, 7. पश्चिमी सिंहभूम जिला, 8. सरायकेला-खरसावां जिला, 9. साहेबगंज जिला, 10. दुमका जिला, 11. पाकुर जिला, 12. जामतारा जिला, 13. पलामू जिला -सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें, 14. गढवा जिला-भंडारिया ब्लॉक, 15. गोडडा जिला-सुंदर पहाडी और बौरीजोर ब्लॉक को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के OM No.19(4)-E.IV(B)/70-Vol.II, dated 19.2.1972 जिसे OM No.17/1/98-E.II(B) dated 17.7.1998 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 17(1)/2008-E.II(B) दिनांक 29 अगस्त, 2008 के तहत देय घोषित किए गए अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करने वाले राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के कार्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र भत्ता मिलने का प्रावधाना किया गया हैा भारत सरकार के 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद आज की तिथि तक झार
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